ईओ टॉप एड_टॉप

नंबर तीन (2022)

वर्जिनिया पैरोल बोर्ड और कॉमनवेल्थ की आपराधिक न्याय प्रणाली में ईमानदारी और विश्वास बहाल करना

 

गवर्नर के तौर पर मेरे पास निहित अधिकार के आधार पर, मैं मौजूदा वर्जीनिया पैरोल बोर्ड को समाप्त करके, पैरोल बोर्ड में पांच उच्च योग्य व्यक्तियों को नामित करके, सार्वजनिक सुरक्षा सचिव को पैरोल बोर्ड की प्रक्रियाओं की प्रोग्रामेटिक समीक्षा करने का निर्देश देकर, और अटॉर्नी जनरल से पूरी जाँच करने का अनुरोध करके राष्ट्रमंडल की आपराधिक न्याय प्रणाली में ईमानदारी और विश्वास बहाल करने के लिए यह कार्यकारी आदेश जारी करता हूँ।

पहल का महत्व

वर्जीनिया के संविधान का अनुच्छेद I, धारा 8-A राष्ट्रमंडल में अपराध के शिकार लोगों को कुछ अधिकार देता है, जिसमें उचित और उचित नोटिस, सूचना और सुरक्षा का अधिकार शामिल है। वर्जीनिया कानून के अनुसार वर्जीनिया पैरोल बोर्ड को विवेकाधीन पैरोल देने या किसी कैदी को सशर्त रिहा करने के अपने फैसले की सूचना देनी होगी।
वर्जीनिया के कानून और आंतरिक नीति और प्रक्रिया संबंधी मैनुअल, वर्जीनिया पैरोल बोर्ड के फ़ैसलों को नियंत्रित करते हैं।

स्टेट इंस्पेक्टर जनरल (“OSIG”) के वर्जीनिया ऑफ़िस ने हाल ही में वर्जीनिया पैरोल बोर्ड से जुड़े आरोपों की स्वतंत्र जाँच की। ये आरोप नागरिकों, अपराध पीड़ितों और उनके रिश्तेदारों और चुने गए कॉमनवेल्थ के अटॉर्नी द्वारा सामने लाए गए थे। OSIG जांच से पता चला कि वर्जीनिया पैरोल बोर्ड द्वारा रिहा किए गए कुछ कैदियों को हाल ही में पैरोल से वंचित कर दिया गया था या उन्हें अन्यथा पैरोल के लिए अयोग्य समझा गया था, जिससे इन फ़ैसलों के अचानक उलटफेर की वैधता के बारे में सवाल उठ रहे थे। वर्जीनिया पैरोल बोर्ड ने भी पीड़ितों के अधिकारों का उल्लंघन किया और पीड़ित या अभियोजक को कानूनी रूप से आवश्यक अधिसूचना का अनुपालन किए बिना कई हिंसक अपराधियों को रिहा करके वर्जीनिया कानून तोड़ा।


आज तक, परिवार के सदस्यों और पीड़ितों के पास इस बारे में कोई जवाब नहीं है कि वर्जीनिया पैरोल बोर्ड अपने ऑपरेशन को नियंत्रित करने वाले कानूनों का पालन करने में कैसे या क्यों असफल रहा, और किसी को भी इसकी ज़िम्मेदारी नहीं दी गई है।

इसलिए हमें अपने आपराधिक न्याय प्रणाली में आत्मविश्वास और ईमानदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। बहुत बार, हिंसक अपराध के शिकार लोगों को नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है, उन्हें चुप करा दिया जाता है और उनकी अनदेखी कर दी जाती है। पीड़ित यह जानने लायक होते हैं कि उनकी आवाज़ें मायने रखती हैं। यह पक्का करने के लिए कि ये ग़लतियाँ फिर कभी न हों, हमें उन फ़ैसलों को पूरी तरह समझना चाहिए जिनकी वजह से यह हुई।

पैरोल बोर्ड की जनरल असेंबली द्वारा बनाए गए कानूनों को बनाए रखने में नाकामयाबी ने कॉमनवेल्थ की आपराधिक न्याय प्रणाली की अखंडता को नुकसान पहुँचाया है और हमारे नागरिकों का विश्वास कमज़ोर कर दिया है। इसलिए हमें वर्जीनिया पैरोल बोर्ड में सुधार करना होगा और मौजूदा सदस्यों की जगह योग्य और प्रतिबद्ध सार्वजनिक सुरक्षा विशेषज्ञों को नियुक्त करना होगा, जो कानून को बनाए रखेंगे, बोर्ड की नीतियों को ठीक से लागू करेंगे, और हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में विश्वास और ईमानदारी बहाल करेंगे।

डायरेक्टिव

तदनुसार,
कॉमनवेल्थ के मुख्य कार्यकारी के रूप में मुझमें निहित प्राधिकार के अनुसार और वर्जीनिया संहिता की धारा   53.1-134 के अनुसार, मैं वर्तमान पैरोल बोर्ड को समाप्त करता हूँ, और इसके द्वारा नियुक्त करता हूँ:

इसके अलावा, सार्वजनिक सुरक्षा और होमलैंड सिक्योरिटी के सेक्रेटरी को पैरोल बोर्ड के कर्तव्यों, प्रक्रियाओं और प्रशासन की प्रोग्रामेटिक समीक्षा करने का निर्देश दिया जाता है। समीक्षा में पैरोल बोर्ड वोटों की पारदर्शिता बढ़ाना, पैरोल देने के कारणों को रिकॉर्ड करना और पैरोल बोर्ड के प्रबंधन, कर्मियों और संचालन की समीक्षा करना शामिल होगा, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं होगी।

इस समीक्षा से विधायी, प्रशासनिक और नीतिगत बदलावों के लिए सुझाव दिए जाएंगे, जिससे एजेंसी के प्रशासन को उसके गंभीर सार्वजनिक सुरक्षा मिशन को पूरा करने में मदद मिलेगी।
यह समीक्षा मुझे सितम्बर 1, 2022 से पहले प्रस्तुत कर दी जाएगी।

अटॉर्नी जनरल ऑथराइज़ेशन

2 द्वारा मुझ में निहित अधिकार के आधार पर। वर्जीनिया कोड का 2-511, मैं एटॉर्नी जनरल से अनुरोध करता हूँ कि वह अभियोजन पक्ष और खोजी प्रयासों में समन्वय करे और ऐसे मामले लाए जो उन्हें उचित लगे, ताकि राष्ट्रमंडल के नागरिकों की सुरक्षा की जा सके और ऐसे किसी भी व्यक्ति को जवाबदेह ठहराया जा सके, जिन्होंने मौजूदा कानून का उल्लंघन किया है या अपराध के शिकार लोगों के अधिकारों का उल्लंघन किया है।

प्रभावी होने की तारीख

यह कार्यकारी निर्देश इसके हस्ताक्षर करने पर प्रभावी होगा और यह तब तक लागू रहेगा जब तक कि भविष्य के कार्यकारी आदेश या निर्देश में इसे संशोधित या रद्द नहीं किया जाता है।

मेरे हस्ताक्षर से तथा Commonwealth of Virginia की मुहर से, आज 15जनवरी, 2022 को जारी किया गया।

गवर्नर 74 और केली थॉमसन के हस्ताक्षर