स्पिरिट ऑफ़ वर्जीनिया को मज़बूत करो
स्पिरिट ऑफ़ वर्जीनिया को मज़बूत करो
नंबर सात (2022)
मानव तस्करी रोकथाम और सर्वाइवर सपोर्ट पर कमीशन स्थापित करना
गवर्नर के तौर पर मेरे पास निहित अधिकार के आधार पर, मैं मानव तस्करी को रोकने और इसके शिकार लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए एक कमीशन की स्थापना करने के लिए यह कार्यकारी आदेश जारी करता हूँ।
पहल का महत्व
मानव तस्करी एक वैश्विक महामारी है। बलपूर्वक, कपट, या जबरदस्ती के ज़रिये, अपराधी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का यौन तस्करी और जबरन श्रम के लिए शोषण करते हैं। दुनिया भर में, किसी भी समय, अनुमानित 24। 9 मिलियन लोग इस आपराधिक शोषण के शिकार हैं। हमारे कॉमनवेल्थ को इन घिनौने अपराधों की पहुंच से नहीं बख्शा है। मानव तस्करी से निपटने के लिए गैर-लाभकारी संसाधन और वकालत केंद्र, पोलारिस के अनुसार, सिर्फ़ 2019 में ही वर्जीनिया में ट्रैफ़िकिंग के 179 मामले सामने आए और सतहतर ट्रैफ़िकर्स की पहचान हुई।
वर्जीनिया मानव तस्करी के संकट को ख़त्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। हर दिन, हमारे कानून प्रवर्तन अधिकारी और कोर्ट सिस्टम उन लोगों को पकड़ने, उन पर मुकद्दमा चलाने और न्याय दिलाने का काम करते हैं, जो अपने साथी इंसानों के शोषण के लिए ज़िम्मेदार हैं। मानव तस्करों को दोषी ठहराना, उनके पीड़ितों के लिए पुनर्स्थापन, और जीवित बचे लोगों के लिए सहायता राष्ट्रमंडल की सार्वजनिक सुरक्षा की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। हमें अपने प्रयासों में सक्रिय रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समर्पित पेशेवर, जो मानव तस्करी से निपटने के लिए अथक प्रयास करते हैं, उन्हें इस लड़ाई को जीतने के लिए ज़रूरी टूल मिले।
कमीशन की स्थापना
तदनुसार, वर्जीनिया संविधान के अनुच्छेद V और 2 के तहत, गवर्नर के तौर पर मुझे मिले अधिकार के आधार पर। 2-134 और 2। वर्जीनिया कोड का 2-135 और ऐसे मामलों में कार्रवाई करने के लिए मेरे पक्के अधिकार और ज़िम्मेदारी के आधार पर, मैं एतद्द्वारा मानव तस्करी रोकथाम और सर्वाइवर सहायता आयोग (कमीशन) की स्थापना करता हूँ।
कमीशन का संयोजन और सहायता
गवर्नर कमीशन के सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति करेंगे; सेक्स ट्रैफ़िकिंग रिस्पांस कोऑर्डिनेटर भी कमीशन में भाग लेंगे।
राज्यपाल मानव तस्करी से बचे लोगों, कानून प्रवर्तन अधिकारियों, अभियोजकों, विशेषज्ञों, और मानव तस्करी का ज्ञान और/या अनुभव रखने वाले विद्वानों और मानव तस्करी के शिकार लोगों को चुनेंगे। अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए, आयोग जैसा उचित लगे, कार्य समूहों की नियुक्ति कर सकता है और संबंधित विषय विशेषज्ञों, कानून प्रवर्तन, चिकित्सकों और विश्लेषकों से भागीदारी मांग सकता है।
कमीशन के लिए स्टाफ़ सहायता गवर्नर के कार्यालय और किसी भी अन्य एजेंसी या कार्यालय द्वारा प्रदान की जाएगी, जिन्हें गवर्नर द्वारा नामित किया जा सकता है। कमीशन के काम में मदद करने के लिए अनुमानित 250 घंटे के स्टाफ़ समय की ज़रूरत होगी। कमीशन के काम के लिए किसी सीधे लागत की उम्मीद नहीं है।
कमीशन के कर्तव्य
आयोग निम्नलिखित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सार्वजनिक सुरक्षा सचिव, शिक्षा सचिव, श्रम सचिव, अटॉर्नी जनरल के कार्यालय, साथ ही राज्य समन्वयक और संघीय, राज्य, स्थानीय या निजी क्षेत्र की किसी भी संस्था के साथ समन्वय करने के लिए जिम्मेदार होगा:
आयोग और उसके उपसमूह अध्यक्ष के आह्वान पर मिलेंगे और अपने निष्कर्षों और सिफारिशों के साथ एक अंतरिम रिपोर्ट 1, 2022 सितंबर से पहले जारी करेंगे, और आवश्यकतानुसार या राज्यपाल के अनुरोध पर कोई अतिरिक्त रिपोर्ट और सिफारिशें जारी करेंगे। इस रिपोर्ट में कमीशन के काम को जारी रखने के लिए एक प्रस्तावित फ़्रेमवर्क भी शामिल हो सकता है।
कॉमनवेल्थ में सबसे अच्छे तरीकों को बढ़ावा देने के लिए कमीशन के निष्कर्ष और सुझाव वितरित किए जाएंगे।
एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के प्रभावी होने की तारीख
यह कार्यकारी आदेश हस्ताक्षर करने के बाद प्रभावी होगा और इसके हस्ताक्षर के बाद से एक साल तक पूरी तरह से लागू रहेगा, जब तक कि आगे के कार्यकारी आदेश में संशोधन या इसे रद्द नहीं किया जाता है।
मेरे हस्ताक्षर से तथा Commonwealth of Virginia की मुहर से आज 15जनवरी, 2022 को जारी किया गया।