कार्यकारी निर्देश संख्या दो (2022)
कार्यकारी शाखा के कर्मचारियों की गोपनीयता, सुरक्षा और व्यक्तिगत अधिकारों को सुनिश्चित करना
गवर्नर के तौर पर मेरे पास निहित अधिकार के आधार पर, मैं कार्यकारी निर्देश जारी करता हूँ, ताकि कार्यकारी शाखा के कर्मचारियों की स्वास्थ्य देखभाल की गोपनीयता सुनिश्चित की जा सके, ताकि COVID-19 टीकाकरण से जुड़ी ज़रूरतों के खिलाफ़ सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
पहल का महत्व
Commonwealth of Virginia सभी राज्य कर्मचारियों के लिए सुरक्षित कार्यस्थल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हम यह पक्का करना जारी रखेंगे कि हर वर्जिनियन के पास COVID-19 टीकाकरण के बारे में सोच-समझकर निर्णय लेने के लिए ज़रूरी जानकारी मिले और यह सुनिश्चित करें कि जो भी टीकाकरण की इच्छा रखते हैं, वे इसे प्राप्त कर सकें। हालाँकि, राज्य कर्मचारियों को COVID19 टीकाकरण प्राप्त करने और अपनी टीकाकरण स्थिति का खुलासा करने या अनिवार्य परीक्षण में शामिल होने की आवश्यकता उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यक्तिगत गोपनीयता के लिए हानिकारक है। मेरे प्रशासन को यह ज़रूरी नहीं होगा कि हमारी सरकार की कार्यकारी शाखा में रोज़गार की शर्त के तौर पर इन हितों का त्याग किया जाए।
डायरेक्टिव
इसलिए, गवर्नर के तौर पर मुझे जो अधिकार दिया गया है, उसके आधार पर, अनुच्छेद V, वर्जीनिया संविधान की धारा 1 और 7, और 2 के अनुसार। वर्जीनिया कोड का 2-103, मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टिव नंबर 18 (2021) को रद्द कर रहा हूँ और निम्नलिखित को निर्देशित कर रहा हूँ:
- मानव संसाधन प्रबंधन विभाग यह पक्का करने के लिए निजी प्रदाताओं के साथ काम करेगा कि राज्य के कर्मचारियों को टीके और बूस्टर उपलब्ध हों और सभी कार्यकारी शाखा कर्मचारियों के साथ प्रदाता की जानकारी साझा करेगा।
- सामान्य सेवा विभाग यह पक्का करने के लिए निजी प्रदाताओं के साथ काम करेगा कि हर राज्य बिल्डिंग में कर्मचारियों और आगंतुकों को KN95 मास्क उपलब्ध हों।
- किसी भी कार्यकारी शाखा के कर्मचारी को उनके रोज़गार की शर्त के तौर पर टीका लगवाने या टीकाकरण की स्थिति बताने की ज़रूरत नहीं होगी।
- सभी कार्यकारी शाखा कर्मचारी COVID-19 पर मानव संसाधन प्रबंधन विभाग की नीति को संशोधित या अपडेट कर सकते हैं, ताकि COVID-19 से पीड़ित लोगों के लिए पेड टाइम ऑफ़ की जानकारी मिल सके।
- सभी कार्यकारी शाखा के कर्मचारी टेलीवर्क पर मानव संसाधन प्रबंधन विभाग की नीति देख सकते हैं और यह निर्धारित करने के लिए कि वे टेलीवर्क के योग्य हैं या नहीं, अपनी एजेंसी के उपयुक्त कर्मियों से बात कर सकते हैं।
- इस आदेश की आवश्यकताएं राज्यपाल के निर्देशन में एजेंसियों को कोविड-19 स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल लागू करने से प्रतिबंधित नहीं करती हैं, जो मानव संसाधन प्रबंधन विभाग द्वारा स्थापित नीतियों के अनुरूप कोविड-19 के प्रसार को कम करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।
- किसी व्यक्ति की COVID-19 टीकाकरण स्थिति की पहचान करने वाला कोई दस्तावेज़ किसी तीसरे पक्ष के साथ शेयर नहीं किया जाएगा।
- यहाँ किसी भी बात का अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा कि यह कार्यकारी शाखा के कर्मचारियों के राज्य या फ़ेडरल कानून के तहत उनकी निजी स्वास्थ्य जानकारी को ऐक्सेस करने के अधिकारों में हस्तक्षेप करता है।
- कोई भी एजेंसी जो यह निर्धारित करती है कि संघीय आवश्यकता उसके किसी भी कार्यालय या कार्यक्रम पर लागू होती है, जो इस निर्देश के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, वह अटार्नी जनरल के कार्यालय से परामर्श के बाद, अपने संबंधित सचिव या मेरे चीफ ऑफ़ स्टाफ़ को सूचित करेगी।
इस निर्देश के प्रयोजनों के लिए, “कार्यकारी शाखा के कर्मचारी” को मोटे तौर पर समझा जाना चाहिए और इसमें निम्नलिखित कार्यालयों, एजेंसियों, संस्थानों और प्राधिकरणों के कर्मचारी शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है:
- गवर्नर का ऑफ़िस;
- लेफ्टिनेंट गवर्नर का ऑफ़िस;
- कॉमनवेल्थ के सेक्रेटरी;
- कार्यकारी शाखा एजेंसियां;
- कॉमनवेल्थ के सेक्रेटरी;
- कार्यकारी शाखा एजेंसियां;
- उच्च शिक्षा संस्थान; और
- वर्जीनिया कोड के अनुसार कार्यकारी शाखा में स्थापित प्राधिकरण या वर्जीनिया कोड में सचिवालय के अधीन नामित प्राधिकरण।
प्रभावी होने की तारीख
यह एग्जीक्यूटिव डायरेक्टिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्टिव नंबर 18 (2021) को रद्द कर देता है।
यह कार्यकारी निर्देश इसके हस्ताक्षर करने पर प्रभावी होगा और यह तब तक लागू रहेगा जब तक कि भविष्य के कार्यकारी आदेश या निर्देश में इसे संशोधित या रद्द नहीं किया जाता है।
मेरे हस्ताक्षर से तथा Commonwealth of Virginia की मुहर से, आज 15जनवरी, 2022 को जारी किया गया।