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संख्या ग्यारह (2022)

COVID से निपटने के लिए अस्पतालों, स्वास्थ्य प्रणालियों, नर्सिंग होम, प्रमाणित नर्सिंग सुविधाओं और अन्य स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करना-19

गवर्नर के तौर पर मुझ में निहित अधिकार के आधार पर, मैं अस्पतालों, स्वास्थ्य प्रणालियों, नर्सिंग होम, प्रमाणित नर्सिंग सुविधाओं, और अन्य स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं को COVID-19 से निपटने के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए यह कार्यकारी आदेश जारी करता हूँ। यह ऑर्डर फरवरी 21, 2022 को समाप्त हो रहा है।   

पहल का महत्व

            पिछले दो सालों से, वर्जीनिया के अस्पताल, हेल्थ सिस्टम, नर्सिंग होम और प्रमाणित नर्सिंग सुविधाएं, आपातकालीन चिकित्सा सेवाएँ, और दूसरे स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता नोवल कोरोनावायरस (COVID-19) महामारी का सामना करने के लिए सबसे आगे हैं।  महामारी की निरंतर गति ने हमारे स्वास्थ्य देखभाल सिस्टम पर असंख्य बोझ डाला है, जिससे पहले से मौजूद कर्मचारियों की कमी और बढ़ गई है और नई चुनौतियां पैदा हो रही हैं। हमारे फ्रंटलाइन हेल्थ केयर कर्मचारी थके हुए हैं, अभूतपूर्व बर्नआउट का सामना कर रहे हैं, और अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से जूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी, वे छुट्टियों, खास मौकों और वीकेंड पर अपने प्रियजनों के साथ समय का त्याग करते रहते हैं, ताकि वे अपने पड़ोसियों की देखभाल करना जारी रख सकें। वर्जीनिया इन नायकों का आभारी है और उनकी रोज़ाना की सेवा से बहुत ख़ुश है।    

अस्पताल में भर्ती होने वालों में बढ़ोत्तरी, साथ ही राष्ट्रमंडल और देश भर में स्टाफ़िंग की गंभीर कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे हमारी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों पर स्थायी दबाव पड़ रहा है।  इन चुनौतियों को देखते हुए, यह ज़रूरी है कि कॉमनवेल्थ अस्पतालों, स्वास्थ्य प्रणालियों, नर्सिंग होम, प्रमाणित नर्सिंग सुविधाओं, और अन्य स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं को हर उपलब्ध सुविधा और छूट प्रदान करे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में मरीज़ों और समुदायों की देखभाल के लिए ज़रूरी संसाधन हों। कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने, बढ़ती मांग को पूरा करने, और इस संकट से निपटने के लिए अन्य उपकरणों और तकनीकों का लाभ उठाने के लिए, हमारे अत्यधिक बोझ से दबे फ्रंटलाइन कर्मचारियों को राहत देने और उनकी और उनके मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी उपायों की ज़रूरत है। 

महासभा ने COVID-19 स्वास्थ्य संकट जैसी परिस्थितियों में कुछ ज़िम्मेदारियों से प्रतिरक्षा प्रदान की। § § धारा 8.01-225.01 और 8.01-225.02 वर्जीनिया संहिता आपातकालीन स्थिति के दौरान सभी स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं को कुछ दायित्व सुरक्षा प्रदान करती है। § सेक्शन 44-146। वर्जीनिया कोड का 23 सार्वजनिक और निजी एजेंसियों और आपातकालीन सेवाओं की गतिविधियों में लगे उनके कर्मचारियों को, जिनमें चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं, को कुछ दायित्व सुरक्षा प्रदान करता है।

डायरेक्टिव

            इसलिए, इस तिथि, जनवरी 20, 2022, मैं घोषणा करता हूं कि COVID-19, सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करने वाली एक संक्रामक बीमारी और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और उसके कार्यबल पर इसके प्रभाव के कारण Commonwealth of Virginia में आपातकाल की एक सीमित स्थिति मौजूद है। COVID-19 के प्रभाव एक आपदा के रूप में होते हैं, जैसा कि § 44-146 में बताया गया है। वर्जीनिया कोड का 16 (कोड)। वर्जीनिया के संविधान के अनुच्छेद V और संहिता की धारा 44-146.17 द्वारा मुझमें निहित अधिकार के आधार पर, मैं घोषणा करता हूं कि Commonwealth of Virginia में आपातकाल की एक सीमित स्थिति मौजूद है। सभी सार्वजनिक संसाधनों और उचित तैयारी, प्रतिक्रिया और रिकवरी के उपायों का उपयोग करने के लिए, मैं निम्नलिखित कार्रवाइयों का आदेश देता हूँ: 

  1. मैं वर्जीनिया स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त, व्यवहारिक स्वास्थ्य और विकास सेवा विभाग के आयुक्त, चिकित्सा सहायता सेवा विभाग के निदेशक और स्वास्थ्य व्यवसाय विभाग के निदेशक को उनके नियामक बोर्ड की ओर से, स्वास्थ्य और मानव संसाधन सचिव की सहमति से, किसी भी राज्य के विनियमन को छोड़ने और सामान्य प्रक्रियाओं की परवाह किए बिना इस आदेश को लागू करने के लिए आवश्यकतानुसार अनुबंध में प्रवेश करने के लिए अधिकृत करता हूँ या औपचारिकताएं, और उनकी परवाह किए बिना आवेदन या परमिट की फीस या रॉयल्टी। एजेंसियों द्वारा जारी किए गए सभी छूटों को उनकी वेबसाइट पर पोस्ट किया जाएगा।
  2. संहिता के शीर्षक 32 1 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 1.1 के प्रावधानों के बावजूद, मैं राज्य स्वास्थ्य आयुक्त को अपने विवेक पर, वर्जीनिया स्वास्थ्य विभाग (VDH) द्वारा लाइसेंस प्राप्त या लाइसेंस से छूट प्राप्त किसी भी सामान्य अस्पताल या नर्सिंग होम को लाइसेंस प्राप्त बिस्तर क्षमता बढ़ाने के लिए अधिकृत करने का निर्देश देता हूं, जैसा कि आयुक्त द्वारा आवश्यक निर्धारित किया गया है ताकि COVID-19 के परिणामस्वरूप बिस्तरों की बढ़ती मांग का जवाब दिया जा सके, जिसमें पूरे सुविधा क्षेत्र में सुरक्षित रूप से स्टाफिंग सेवाओं की योजना भी शामिल है। § 32 के बावजूद। कोड का 1-132, मैं आगे निर्देश देता हूँ कि इस आदेश के तहत कमिश्नर के प्राधिकरण के अनुसार किसी सामान्य अस्पताल या नर्सिंग होम द्वारा जोड़े जाने वाले किसी भी बिस्तर पर लाइसेंसधारी बिस्तर होंगे, जिनके लिए आगे अनुमोदन या नया लाइसेंस जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। बिस्तर की क्षमता बढ़ाने के लिए आयुक्त द्वारा किया गया कोई भी प्राधिकरण, और जिसके परिणामस्वरूप बढ़ी हुई बेड की संख्या, इस ऑर्डर की समाप्ति या रद्द होने के 30 दिन बाद समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इसमें और संशोधन किया जा सकता है। बिस्तर की मौजूदा क्षमता पर राहत देने के लिए, और § टाइटल 32 के किसी भी कॉन्ट्रैक्ट प्रावधान के बावजूद। कोड का 1, मैं राज्य स्वास्थ्य आयुक्त को यह भी निर्देश देता हूँ कि अस्पतालों को डिजिटल तकनीकों, मल्टी-डिसिप्लिनरी टीमों और सेंटर फ़ॉर मेडिकेयर & मेडिकेड सर्विसेज़ (CMS) एक्यूट हॉस्पिटल केयर एट होम प्रोग्राम के अनुरूप सहायक सेवाओं द्वारा घर पर गहन उपचार प्रदान करने की अनुमति देने के लिए कार्यक्रमों को अधिकृत किया जाए, बशर्ते कि किसी अस्पताल को 42 CFR § 482 के CMS से छूट मिली हो। अस्पताल में भाग लेने की शर्तों के बारे में 23(b) (1)।
  3. संहिता के शीर्षक 54.1 में किसी भी विपरीत प्रावधान के बावजूद, स्टाफ की कमी के कारण बेडसाइड देखभाल और समर्थन पर क्षमता दबाव को कम करने के लिए, किसी स्वास्थ्य देखभाल व्यवसायी, फार्मासिस्ट, फार्मेसी इंटर्न, या फार्मेसी तकनीशियन को किसी अन्य राज्य द्वारा जारी किया गया लाइसेंस, और ऐसे राज्य के साथ अच्छी स्थिति में, उसी प्रकार के स्वास्थ्य देखभाल व्यवसायी के रूप में स्वास्थ्य देखभाल या पेशेवर सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रमंडल द्वारा जारी एक सक्रिय लाइसेंस या पंजीकरण माना जाएगा, जिसके लिए ऐसा लाइसेंस या पंजीकरण किसी अन्य राज्य में जारी किया गया है, बशर्ते कि स्वास्थ्य देखभाल व्यवसायी को किसी अस्पताल (या ऐसे अस्पताल के किसी सहयोगी जहां दोनों एक ही कॉर्पोरेट पैरेंट को साझा करते हैं), लाइसेंस प्राप्त नर्सिंग होम, प्रमाणित नर्सिंग सुविधा, डायलिसिस सुविधा, VDH, या स्थानीय या जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यों के साथ उस सुविधा की सहायता के उद्देश्य से नियुक्त किया गया हो। अस्पताल, लाइसेंसधारी नर्सिंग होम, प्रमाणित नर्सिंग सुविधाएं, डायलिसिस सुविधाएं, और स्वास्थ्य विभाग को कॉमनवेल्थ में लागू सुविधा पर सेवाएं प्रदान करने वाले ऐसे स्वास्थ्य देखभाल व्यवसायी द्वारा उचित समय के भीतर राज्य से बाहर के प्रत्येक हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर का नाम, लाइसेंस का प्रकार, लाइसेंस की स्थिति और लाइसेंस पहचान नंबर लागू लाइसेंसिंग प्राधिकारी के पास सबमिट करना होगा। 
  4. हेल्थ केयर फिजिकल या बिहेवियरल हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर जिनके पास किसी दूसरे राज्य द्वारा जारी किया गया ऐक्टिव लाइसेंस है, वे टेलीहेल्थ सेवाओं के ज़रिये अपने मौजूदा मरीज़ों, जो वर्जीनिया के निवासी हैं, को निरंतर देखभाल प्रदान कर सकते हैं। किसी नए मरीज़ के साथ संबंध स्थापित करने के लिए वर्जीनिया लाइसेंस की आवश्यकता होती है, जब तक कि इस आदेश के अनुच्छेद 3 के अनुसार न हो।
  5. वर्जीनिया में दो या उससे ज़्यादा वर्षों के क्लीनिकल अनुभव के साथ लाइसेंस प्राप्त फिजिशियन सहायक अपने ज्ञान और विशेषज्ञता के क्षेत्र में अभ्यास कर सकते हैं और बिना किसी लिखित या इलेक्ट्रॉनिक अभ्यास अनुबंध के लिख सकते हैं। 
  6. एक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर या व्यवहारिक स्वास्थ्य देखभाल किसी भी गैर-सार्वजनिक ऑडियो या रिमोट कम्युनिकेशन प्रॉडक्ट का इस्तेमाल कर सकती है, जो मरीज़ों के साथ बात करने के लिए उपलब्ध हो, बशर्ते कि इस तरह के संचार उत्पाद यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ़ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज और सेंटर फ़ॉर मेडिकेयर एंड मेडिकेड सर्विसेज़ द्वारा जारी की गई छूटों और लचीलेपन के अनुरूप न हों। विवेक का यह प्रयोग COVID-19 दोनों के लिए प्रदान की जाने वाली टेलीहेल्थ सेवाओं और COVID-19 से संबंधित अन्य निदान और उपचार सेवाओं पर लागू होता है। 
  7. एक लाइसेंसधारी प्रैक्टिकल नर्स किसी रजिस्टर्ड नर्स या लाइसेंसधारी मेडिकल प्रैक्टिशनर की देखरेख के बिना COVID-19 वैक्सीन लगा सकती है। 
  8. स्वास्थ्य प्रणालियों या अस्पतालों के लाइसेंसधारी स्वास्थ्य पेशेवर, जिनके अभ्यास के दायरे में वैक्सीन लगाना शामिल है और जिन्होंने स्वास्थ्य प्रणाली या अस्पताल सेटिंग में COVID-19 वैक्सीन दी है, वे बिना किसी अतिरिक्त प्रशिक्षण के किसी भी स्वास्थ्य प्रणाली या अस्पताल और स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से होने वाले वितरण के किसी भी समय COVID- वैक्सीन दे सकते हैं।19 
  9. COVID-19 वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन के मकसद से, स्थानीय स्वास्थ्य विभाग, किसी फ़ेडरल स्वास्थ्य सुविधा के साथ सहयोग कर सकता है, चाहे वह सिविल हो या फ़ौजी। संघीय कार्मिक जिनके कार्यक्षेत्र में टीकाकरण शामिल है, वे VDH द्वारा अपेक्षित प्रशिक्षण और कौशल मूल्यांकन के बाद मेडिकल रिजर्व कोर के साथ काम कर सकते हैं। 
  10. चिकित्सा सहायता सेवा विभाग (DMAS) संहिता की धारा 32.1-330 के अनुसार प्रवेश-पूर्व जांच को निलंबित कर देगा। नर्सिंग होम में भर्ती होने वाले सभी नए दाखिलों को अस्पताल में डिस्चार्ज की छूट दी जाएगी। समुदाय आधारित LTSS स्क्रीनिंग टीमों को आमने-सामने स्क्रीनिंग से छूट दी जाएगी और वे टेलीहेल्थ या टेलिफ़ोनिक स्क्रीनिंग का इस्तेमाल करके सामुदायिक सेटिंग या छूट सेवाओं से नर्सिंग होम में दाख़िले के लिए स्क्रीनिंग कर सकती हैं। 
  11. DMAS चिकित्सा आवश्यकता के प्रमाणपत्रों के संबंध में संहिता की धारा 32.1-325(ए)(14) के अनुसार आवश्यकताओं को माफ कर देगा। टिकाऊ मेडिकल उपकरण (डीएमई) बदलने के संबंध में किसी भी सहायक सत्यापन योग्य दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताओं को माफ़ कर दिया जाता है। DMAS डीएमई, प्रोस्थेटिक्स, ऑर्थोटिक्स और खोई हुई, नष्ट हुई, अपूरणीय रूप से क्षतिग्रस्त या किसी अन्य प्रकार से अनुपयोगी हो चुकी आपूर्तियों के लिए अतिरिक्त प्रतिस्थापन आवश्यकताओं के प्रवर्तन को भी निलंबित कर देगा, ताकि प्रतिस्थापन उपकरणों के लिए आमने-सामने की आवश्यकता, नए चिकित्सक का आदेश और नए चिकित्सा आवश्यकता दस्तावेज की आवश्यकता न हो। 
  12. कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जैसा कि §32 में परिभाषित किया गया है। 1-127। कोड का 1:03, या COVID-19-19 वैक्सीन लगाने के लिए क़ानून द्वारा अनुमति प्राप्त कोई अन्य व्यक्ति, जो COVID-19 टीकाकरण करता है, वर्जीनिया इम्यूनाइज़ेशन सूचना प्रणाली के विनियमों के अनुरूप तरीके से वर्जीनिया इम्यूनाइज़ेशन सूचना प्रणाली को रिपोर्ट करेगा। 
  13. फ़ार्मासिस्ट जितने तकनीशियनों की देखरेख कर सकता है, उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। कोई भी फ़ार्मासिस्ट एक समय में फ़ार्मेसी तकनीशियन का कर्तव्य निभाने वाले पाँच से ज़्यादा लोगों की देखरेख नहीं करेगा। COVID-19 प्रशासनिक कार्य करने वाले फ़ार्मेसी तकनीशियनों को अनुपात गणना में नहीं गिना जाएगा। 
  14. आपातकालीन चिकित्सा सेवाएँ (EMS) एजेंसियां, ईएमएस एजेंसियों और दूसरे प्राथमिक उत्तरदाताओं द्वारा अनुभव की जा रही भारी मांगों और क्षमता की कमी को दूर करने के लिए, स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के साथ समन्वय और काम करना जारी रखेंगी। इसमें प्री-हॉस्पिटल केयर के साथ-साथ पेशेंट को डिस्चार्ज और ट्रांसपोर्ट को मैनेज करने और उनके बीच तालमेल बिठाने की रणनीतियां शामिल हैं। 
  15. संघीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन 1135 छूट के अंतर्गत दीर्घकालिक देखभाल प्रमाणित नर्सिंग सुविधाओं में अभ्यास करने वाले अस्थायी नर्स सहायकों को बोर्ड ऑफ नर्सिंग द्वारा राष्ट्रीय नर्स सहायक मूल्यांकन कार्यक्रम परीक्षा देने के लिए पात्र माना जा सकता है, बशर्ते कि आवेदन पत्र पूर्ण रूप से प्रस्तुत किया गया हो, नियोक्ता द्वारा योग्यता का लिखित सत्यापन किया गया हो और अस्थायी नर्स सहायक के रूप में रोजगार दिया गया हो, तथा बशर्ते कि आवेदन को अस्वीकार करने के लिए वर्जीनिया कानून के अंतर्गत कोई अन्य आधार मौजूद न हो। 
  16. § 32 के तहत कॉपी करने की ज़रूरत है। फ़ैमिली ऐक्सेस टू मेडिकल इंश्योरेंस सिक्योरिटी प्लान के ज़रिए स्वास्थ्य बीमा पाने वाले वर्जिनियंस के लिए कोड का 1-351(C) छूट दी गई है। 
  17. एजेंसी- या उपभोक्ता-निर्देशित प्रोग्राम में व्यक्तिगत देखभाल, राहत और सहयोगी प्रदाता, जो 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं, 60 दिनों तक काम कर सकते हैं, जबकि § 32 में मौजूदा 30-दिन की सीमा के विपरीत। 1-162। कोड का 9:1, जबकि आपराधिक पृष्ठभूमि की रजिस्ट्रियों की जाँच की जाती है। रिकॉर्ड के उपभोक्ता-निर्देशित नियोक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपराधिक पृष्ठभूमि की रजिस्ट्री जांच की कार्रवाई होने के दौरान अटेंडेंट की पर्याप्त निगरानी की जाए। एजेंसी प्रदाताओं को रेफ़रंस जाँच से जुड़ी मौजूदा ज़रूरतों का पालन करना चाहिए और यह पक्का करना चाहिए कि घर में सेवाएँ देने वाले सहयोगी से पहले पर्याप्त प्रशिक्षण मिल गया हो। जब सहयोगी आपराधिक पृष्ठभूमि की रजिस्ट्री परिणाम प्राप्त करने से पहले काम करता है, तो एजेंसी प्रदाता टेलीहेल्थ विधियों के ज़रिये साप्ताहिक पर्यवेक्षी विज़िट करते हैं। यह खंड 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को प्रदान की गई सेवाओं पर लागू नहीं होता DOE , उपभोक्ता निर्देशित कार्यक्रम में नाबालिग बच्चों के माता-पिता को छोड़कर। 
  18. संहिता की धारा 2.2-4002.1 के अंतर्गत 30दिन की अग्रिम सार्वजनिक सूचना और टिप्पणी अवधि से संबंधित आवश्यकताओं को केवल DMAS के लिए माफ किया गया है, ताकि DMAS मेडिकेड मेमो जारी कर सके, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को मेडिकेड सदस्यों के लिए देखभाल तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए लचीलेपन के बारे में तत्काल जानकारी प्राप्त हो। 

प्रभावी होने की तारीख

यह कार्यकारी आदेश अपने हस्ताक्षर के समय से प्रभावी होगा और फरवरी 21 2022 तक प्रभावी रहेगा, जब तक कि इसे आगे के कार्यकारी आदेश या निर्देश द्वारा संशोधित या निरस्त नहीं किया जाता।

मेरे हस्ताक्षर से तथा Commonwealth of Virginia की मुहर से, आज 20जनवरी , 2022 को जारी किया गया।

गवर्नर 74 और केली थॉमसन के हस्ताक्षर